पटना। बिहार विधानसभा के आगामी सत्र को देखते हुए 29 सितंबर से 3 दिसंबर तक इस क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलूस तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना निषेध होगा। उतरपूर्व से पटना दीघा निर्मित सड़त तथा आर ब्लॉक का पूर्वी गेट, दक्षिम में पटना दानापुर मुख्य रेल पथ, पटना अनिसाबाद रेलवे क्रासिंग, इंदिरा भवन के उतर तक धारा 144 लागू रहेगा। सरकारी पदाधिकारियों तथा आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो सरकारी सेवा में नियुक्त हैं, विधान सभा, परिषद के सदस्य, विधानसभा तथा विधान परिषद में नियुक्त व प्रतिनियुक्त कर्मचारी, विधानसभा तथा परिषद सचिवालय से प्राप्त पास धारक तथा सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा विधन सभा व विधान परिषद से निर्गत पास प्राप्त स्वीकारयुक्त गाडिय़ों पर निषेधाज्ञा लागू नहीं रहेगा। यह आदेश 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक सुबह 8 बजकर 30 मिनट से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगा।
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