लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत 20 मामलों की हुयी सुनवाई

पटना। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार  सह जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय अपील के 20 मामलों की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा परिवादी एवं लोक प्राधिकार के पक्षों की सुनवाई कर न्याय संगत आदेश पारित किया गया। सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुक के आवास का निर्माण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालय की राशि का भुगतान, अतिक्रमण संबंधी मामले , विद्युत विपत्र का नियमानुकूल भुगतान की सुनवाई कर आदेश पारित किए गए। जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकार को जनता की शिकायतों के प्रति गंभीर होने तथा समस्या व शिकायत का एक्ट के अनुरूप वास्तविक निवारण करने का निर्देश दिया। इस अधिनियम के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में शौचालय का प्रोत्साहन राशि प्रखंड  द्वारा उपलब्ध नहीं कराने संबंधी मामले की शिकायत पुनपुन के परिवादी शोभा देवी द्वारा जिलाधिकारी के द्वितीय अपील के तहत की गई। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए  तत्संबंधी शिकायत की जांच करने तथा प्रतिवेदित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। अपनी जांच रिपोर्ट में डीडीसी ने लाभार्थी के प्रोत्साहन राशि भुगतान में प्रखंड समन्वयक पुनपुन एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा घोर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का मामला पाया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा योजना का सतत अनुश्रवण नहीं करने का प्रतिवेदन जिलाधिकारी को समर्पित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रखंड समन्वयक स्वच्छता पुनपुन को  सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही पुनपुन के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। इसके अलावा कई अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया।

श्वेता /पटना

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