दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दरभंगा का औचक निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दरभंगा के एक-एक कर्मियों से उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य तथा अभिलेख के रख-रखाव की स्थिति की जानकारी ली। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर से उन्होंने ऑनलाइन सुनवाई के संबंध में जानकारी ली, तो बताया गया कि आयुक्त,दरभंगा प्रमंडल द्वारा ऑनलाइन सुनवाई की जाती है. डीएम ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को द्वितीय अपील की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित मिले एवं कार्यालय की व्यवस्था भी प्रशंसनीय मिली।
उल्लेखनीय है कि आम जनता के शिकायतों का निपटारा एक निर्धारित समय के अंतर्गत करने हेतु बिहार सरकार, द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार, अधिनियम, 2015 को 5 जून 2016 से बिहार में लागू किया गया है। यह अधिनियम पूरे भारत में केवल बिहार राज्य ने ही लागू किया है. इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार के सभी जिला एवं सभी अनुमंडल में एक-एक लोक शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की गयी है। यहाँ शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत निःशुल्क दायर की जाती है। शिकायत ऑनलाइन भी दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु अधिकतम 60 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है.
शिकायत की वैधता सुनिश्चित होने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध न्यूनतम पांच सौ एवं अधिकतम पाँच हजार रुपये तक की जुर्माना करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत शिकायतकर्ता एवं संबंधित पदाधिकारी को एक दूसरे के सामने रख कर सुनवाई की जाती है. लोक सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से संतुष्ट रहने पर शिकायतकर्ता लोक निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय की तारीख से 30 से 45 दिनों के अंदर प्रथम अपील दायर कर सकता है तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आवेदक निर्णय की तारीक से 30 से 45 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दायर कर सकता है। इस अधिनियम के आ जाने से आम लोगों की शिकायतों के निपटारा में काफी तेजी आई है।