पटना। प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 13 मामलों की सुनवाई की गई तथा उसका निवारण किया गया। सुनवाई में नालंदा जिला के 4, कैमूर जिला के 1 मामले तथा पटना जिला के 8 मामले थे। उन्होंने प्रत्येक मामले की सुनवाई करते हुए लोक प्राधिकार एवं परिवादी का पक्ष प्राप्त कर विधि सम्मत आदेश निर्गत किया। पटना जिला के परिवादी सोनम राज एवं खुशबू कुमारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लोक शिकायत निवारण के तहत शिकायत की गई की उन्हें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं दिया गया है। दोनों परिवादी डीडी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं।
प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप दोनों छात्रा को इस योजना के तहत प्रत्येक को 10000 रू की राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में प्रदान की गई। पटना जिला के बिहटा निवासी बंगाली राय द्वारा भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि का भुगतान उनके खाते में ना होकर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में होने की शिकायत की गई। मामले की गंभीरता को देखते ही प्रमंडलीय आयुक्त ने नीलाम पत्रवाद दायर करने तथा राशि की वसूली करने का निर्देश दिया। भू अर्जन की राशि वास्तविक लाभुक के खाते में ना जाकर दूसरे व्यक्ति सुजीत कुमार सिंह के खाते में हस्तांतरित तथा उनके द्वारा निकासी की गई राशि के एवज में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही दोषी पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला लोक शिकायत पदाधिकारियों को जन शिकायतों के नियमित सुनवाई मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उस पर गंभीरता से कार्रवाई करें।
श्वेता / पटना
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