पटना। डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को जनहित में समय सीमा के भीतर ही वांछित सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने लोक सेवा अधिकार से जुड़े हुए संविदा कर्मियों के सेवा पुस्त इस माह मे अवश्य खोलने तथा संधारित करने का निर्देश दिया। इसके लिए अधिकारियों से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस माह के अंत तक जिन कार्यालय के संविदा कर्मियों के सेवा पुस्त खोलने एवं संधारित करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी उस कार्यालय के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि लोक सेवा अधिकार के कार्यान्वयन के मामले में पटना जिला का राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए जिलाधिकारी ने इस कार्य से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी है। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जनवरी माह के लिए राज्य स्तर पर रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें पटना जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक कुल 139002 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 101995 आवेदन का निष्पादन किया गया। 134447 आवेदन में से 126805 आवेदन का समय सीमा के भीतर निष्पादन किया गया। 25692 अपीलीय आवेदन मे से100: का निष्पादन किया गया है। लोक सेवा अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के दौरान 520250 रुपए का दंड अधिरोपित किया गया जिसमें से 511937 रुपए राशि की वसूली की गई है।
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