पीएम स्वानिधि योजना के तहत सड़कों पर ठेला लगाने वाले या छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालों के लिए आर्थिक लाभ पहुचाने का प्रयास जारी है. इस योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा. इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी. इससे रेहड़ी-पटरी वाले बिना किसी देरी के अपना काम-धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे. सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है.
इसके अंतर्गत लाभार्थियियों को भारत सरकार के सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ इकाई सीएससी के द्वारा निबंधन और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है.
जानें इस योजना की खास बातें
- मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया
- इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की नहीं होगी जरूरत
- एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का शुरुआती कर्ज
- समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर 7 की ब्याज सब्सिडी
- पात्र लेनदारों को छमाही आधार पर किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान
- पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबिलिटी
- डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा
देखें विडियो
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में पिछले 4 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन की स्थिति है. इसकी मार उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ी है जो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं. बाजार बंद होने से इनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है. यहां तक की रोजी रोटी की भी दिक्कत आ गई है. ऐसे में पीएम स्वानिधि योजना इनके लिए मददगार साबित हो सकती है.
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा. फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं. इन्हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं. माना जा रहा है कि इस योजना से 50 लाख को फायदा होगा.
कितना मिलेगा कर्ज
इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक लोन ले सकता है. इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं. यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा. इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. इस तरह यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा. इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा. इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है.
स्कीम के लिए 5000 करोड़
सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी. यह आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा.