नई दिल्ली -अगर आपने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो संभव है कि 31 दिसंबर के बाद यह अवैध हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। फिलहाल, सभी टैक्सदाता पैन नंबर का इस्तेमाल रिटर्न दाखिल करने के लिए करते हैं। साथ ही ट्रैक्स बार के लोग भी कई बार इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के लिए करते हैं। इनमें से कई पैन कार्ड गलत तरीके से बनवाए गए। आधार कार्ड से जुड़ने के बाद इस तरह की प्रैक्टिस पर नजर रखी जा सकेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आधार को पैन से जोड़ने का नियम नए वित्त बिल का एक हिस्सा है जिसे जल्द ही पास होना है। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सहित सभी रेग्युलेटर्स के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श कर रही है।
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