पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह जिला पदाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का निदेश दिया है।
उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं को काफ ी गंभीरता से लिया जाएगा तथा निदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों उनके समर्थकों पर संपत्ति का विरूपण निरोध अधिनियम के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता कोषांग एवं विधि.व्यवस्था कोषांग सहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सक्रिय है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन के अवसर पर अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कार्यालयों व सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों,चहारदीवारी को पोस्टर चिपकाकर विरूपित करने की कार्रवाई से रोका जाना आवश्यक है। बिहार सम्पत्ति का विरूपण के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एवं पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा। डीएम डॉ सिंह ने कहा है कि निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सम्पत्ति विरूपण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया गया है।
इसके अनुसार किसी भी सरकारी व सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर सूचना नहीं चिपकाया जायेगा। किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा। किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जायेगा। डीएम डा सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा शहरों में स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस हेतु प्रचलित अधिनियम नियम के अन्तर्गत नियत स्थानों पर अपने प्रचार के उद्देश्य से भुगतान के आधार पर बैनर पोस्टर लगाए जा सकते हैं।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि चूंकि नगरपालिका निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो रहा है इसलिये किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा बैनर एवं पोस्टर पर्ची नहीं लगाया जायेगा एवं किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जायेगा। स्थानीय चैनलों पर अनुमति के बिना प्रचार पर रोक डीएम डॉ सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा नगरपालिका निर्वाचन में स्थानीय समाचार चैनलों, सोशल मीडिया माध्यमों युट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम के माध्यम से प्रचार प्रसार निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किया जा सकता है।