पटना। राज्य के नव निर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 13 जनवरी को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बावत सभी जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि राज्य के 248 नगरपालिकाओं में से 68 नगर परिषदों एवं 88 नगर पंचायतों में 20 दिसंबर तथा 17 नगर निगमों व 2 नगर परिषदों एवं 40 नगर पंचायतों में 30 दिसंबर को पार्षदो, उप मुख्य पार्षदों व मुख्य पार्षदों के निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो गयी है। बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत नव निर्वाचित मुख्य पार्षदों व उप मुख्य पार्षदों का शपथग्रहण नगरपालिका की पहली बैठक में किया जाना है।
इसी परिप्रेक्ष्य में सभी नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों, मुख्य पार्षदों को 13 जनवरी को बैठक आयोजित कर शपथ ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों व मुख्य पार्षदों के मामले में जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है अत: जिला पदाधिकारी अपने जिले के नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद तथा मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण कराएंगे। नगर परिषद के मामले में डीएम द्वारा नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य व मुख्य पार्षद के शपथ ग्रहण के लिए जिला के अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।
नगर पंचायत के मामले में जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ता या उससे उपर के पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तारीख तथा समय का उल्लेख अनिवार्य रुप से रहेगा।
श्वेता