पटना। विप सदस्य सुनील कुमार सिंह द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि अब पोर्टल पर कोरोना पीडि़त मरीजों का नाम दर्ज नहीं होने के बावजूद भी मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए आयुक्त, डीएम तथा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि अगर कोरोना का साक्ष्य जैसे आरटीपीसीआर तथा एंटीजन रिपोर्ट मरीज के परिजन देते हैं तथा किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया तो भी मुआवजा दिया जाएगा। पांच दिन पूर्व ही इसके लिए पत्र निर्गत किया जा चुका है।
मंत्री श्री पांडेय ने यह भी कहा कि राज्य में अब तक 11219 कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व से ही कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को चार लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च ननयायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 50 हजार अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक के निकटतम आश्रित को किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत मामलों के अनुश्रवण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भी सुनवाई किया जा रहा है ताकि कोरोना पीडि़त मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिल जाए।