मजदूरों व इंजीनियरों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी
गृह विभाग की गाइडलाइन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार में 20 अप्रैल से सचिवालय एवं सरकारी कार्यालयों को कुछ शर्तों के साथ पूर्व की भांति खोलने की इजाजत दे दी है।
अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कार्यालयों एवं कार्यस्थलों को सेनेटाइज किए बिना काम शुरू नहीं हो सकेगा। विभाग के प्रधान सचिव को इंजीनियरों के माध्यम से इसे सुनिश्चित कराना होगा तथा मजदूरों व इंजीनियरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी होगी।
वर्ग क और ख के सरकारी सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन दफ्तर आएंगे। वर्ग ग व अन्य न्यून वर्ग तथा संविदा कर्मी श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। प्रशाखा, व कोषांग में पदस्थापित सहायक व आशुलिपिक संवर्ग के कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी रहेगा।
कार्यस्थल को सैनिटाइज करना होगा अनिवार्य ।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित गाइडलाइन तथा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। स्थानीय स्तर पर निर्माण कंपनी केमिकल के छिड़काव का इंतजाम करेगी। इस बारे में यह व्यवस्था की जा रही है कि संबंधित महकमे के प्रधान सचिव व सचिव यह सुनिश्चत कराएंगे कि कार्यस्थल को सैनिटाइज कर दिया गया है। जिस इंजीनियर के जिम्मे कार्यस्थल होगा उन्हें इस बारे में नियमित रिपोर्ट भी भेजनी है ।
मजदूरों को उनके मजदूरी की नियमित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चत हो ।
बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के कई प्रोजेक्ट के मजदूरों को पूर्व से ही निर्माण कंपनी के कैंप में रखा गया है तथा इनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं कार्यस्थल पर पहुंचने वाले अन्य कामगारों एवं मजदूरों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जानी है। तय मानक से अधिक शारीरिक तापमान रहने पर संबंधित मजदूरों से काम नहीं कराना है ।
कार्यालयों को कुछ शर्तों के साथ पूर्व की भांति खोलने की इजाजत।
इन सारी प्रक्रिया को अनिवार्य रुप सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जा रहा। निर्माण एजेंसी की यह जिम्मेवारी तय की गयी है की वह काम में लगाए गए मजदूरों को नि:शुल्क मास्क उपलब्ध कराए।सभी मजदूरों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल से मजदूरों को इधर-उधर जाने की मनाही रहेगी तथा एजेंसी को काम के लिए आने वाले मजदूरों को आने-जाने का पास भी उपलब्ध कराना होगा । मजदूरों को उनके मजदूरी की नियमित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चत कराए जाने का निर्देश भी जारी किया गया है।