‘दो महीने में बंगला खाली करें’ – UP के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को SC का आदेश

SUPREME_COURTनई दिल्ली| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है | इस आदेश के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है| सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं| यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए थे| उक्त आदेश के बाद अब उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे|
बताते चले कि उत्तरप्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे| 2004 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी| याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा| सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है|

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