दिनांक 18.08.19 को पुलिस अधीक्षक गुमला को गुप्त सूचना मिली की दो लाख का ईनामी पी0एल0एफ0आई0 का एरिया कमाण्डर शनि मुण्डा उर्फ सुदरू मुण्डा उर्फ सुदर्षन सुरीन पिता मार्टिन सुरीन, सा0 महाराजगंज, डहूटोला, थाना बसिया, जिला गुमला अपने गॉव आया हुआ है तथा निकट के द्वारसेनी गॉव में अपने ससुराल में ठहरा हुआ है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल निरीक्षक बसिया के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। सुचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छापामारी दल जैसे ही द्वारसेनी ग्राम स्थित उसके ससुराल के निकट पहुॅचा तो एक व्यक्ति को जंगल की तरफ भागते हुए देखा गया। संदेह तथा प्राप्त हुलिया के आधार पर पुलिस बल के सहयोग से जंगल के निकट उक्त व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। जिसने पूछताछ के क्रम में उक्त व्यक्ति अपने-आप को पी0एल0एफ0आई0 का एरिया कमाण्डर शनि मुण्डा उर्फ सुदरू मुण्डा उर्फ सुदर्षन सुरीन पिता मार्टिन सुरीन, सा0 महाराजगंज, डहूटोला, थाना बसिया, जिला गुमला बताया। जिसे गिरफ्तारी के नियम का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गयी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त – शनि मुण्डा उर्फ सुदरू मुण्डा उर्फ सुदर्षन सुरीन पिता मार्टिन सुरीन, सा0 महाराजगंज, डहूटोला, थाना बसिया, जिला गुमला।
अपराधिक इतिहास- 1. गुमला थाना कांड संख्या 76/13, दिनांक 25.02.13, धारा 435 भा0द0वि0। गुमला थानान्तर्गत खोरा पतरा टोली में उग्रवादियों के द्वारा क्रेसर में हमला कर आगजनी से संबंधित मामला।
2. कामडारा थाना कांड संख्या 40/14, दिनांक 03.11.14, धारा 147/148/149/ 302/379/427 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट। यह कांड वादी पन्नु मोहन साहु उम्र करीब 62 वर्ष पिता स्व0 जोनगा साहु, सा0 बानपुर, थाना कामडारा, जिला गुमला के फर्दव्यान के आधार पर पी0एल0एफ0आई0 उग्रवादियों के विरूद्ध हरवे हथियार से लैस होकर गोली फायरिंग कर 06 आदमी के हत्या करने एवं गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में अंकित किया गया है।
3. कामडारा थाना कांड संख्या 48/15, दिनांक 13.08.15, धारा 147/148/149/ 353/307 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26(।।)/27/35 आर्म्स एक्ट। यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 चक्रवर्ती कुमार, थाना प्रभारी, कामडारा थाना के स्वलिखित बयान के आधार पर पी0एल0एफ0आई0 उग्रवादियों के विरूद्ध नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुॅचाने एवं पुलिसबल पर जानलेवा हमला करने तथा अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के रखने के आरोप में दर्ज किया गया है।
4. बसिया थाना कांड संख्या 64/15, दिनांक 12.08.15, धारा 302/120(बी)/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। यह काण्ड वादिनी कलावती देवी, पति स्व0 बलदेव साहु, सा0 सलकेया, थाना भरनो, जिला गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर पी0एल0एफ0आई0 उग्रवादियों के विरूद्ध वादिनी के पति को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।
5. बसिया थाना कांड संख्या 77/15, दिनांक 12.10.15, धारा 147/148/149/353 /307/504 भा0द0वि0, 25(1-बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। यह कांड वादी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बचनदेव कुजूर के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर पी0एल0एफ0आई0 उग्रवादियों के विरूद्ध नाजायज मजमा बनाकर अवैध देशी आग्नेयास्त्र से लैस होकर पुलिस बल पर जानलेवा हमला करना एवं अवैध हथियार के रखने के आरोप में दर्ज किया गया है।
बरामदगी- मोबाईल- 01,
छापामारी दल-
1.अंचल निरीक्षक, बसिया अंचल।
2. पु0अ0नि0 राधेश्याम राम, थाना प्रभारी बसिया।
3. स0अ0नि0 कामाख्या पासवान, बसिया थाना।
4. कामडारा सैट के स0अ0नि0 सिकन्दर तामसोय साथ 09 पुलिस।
5.बसिया थाना रिजर्व गार्ड।