पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमित होने के कारण हुयी मौत के बाद निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की घोषणा के बाद चार लाख रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं राज्य आपदा राहत कोष केनियम कानून के तहत 50 हजार रुपये की राशि मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को भुगतान किया जा रहा है। विप सदस्य नीरज कुमार द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य के बाहर हुयी मृत्यु के मामले में स्थानीक आयुक्त बिहार भवन के द्वारा मृतक की मृत्यु जिस राज्य में हुयी हो उस राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करके पचास हजार रुपये के अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक राज्य में 12858 कोविड 19 संक्रमण से हुयी मौत के संदर्भ में अनुग्रह अनुदान के लिए 11625 आवेदन प्राप्त हुए है। 11133 आश्रितों को चार लाख रुपए की दर से एवं 10909 आश्रितों को 50 हजार रुपये की दर से अनुमान्य राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे आश्रित परिवारों को शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा।
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