होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने का आदेश निरस्त करे निगम- डिप्टी मेयर

पटना। पटना नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के साथ ठोस कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने का आदेश पटना नगर निगम वापस ले। पटना नगर निगम की उप महापौर मीरा देवी सहित कई पार्षदों ने नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। नगर आयुक्त को दिये ज्ञापन में डिप्टी मेयर मीरा देवी ने कहा कि स्पैरो साफ्टटेक प्रा लि को नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी संपतियों से ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को होल्डिंग टैक्स के साथ वसूल करने का आदेश दिया है जो कि सरासर गलत है। नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के आलोक में सिर्फ होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय पारित किया गया है। बिना नगर निगम बोर्ड की सहमति के स्पैरो साफ्टटेक प्रा लि को कैसे कोई अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। सशक्त स्थायी समिति के आलोक में निर्गत आदेश द्वारा स्पैरो साफ्टटेक प्रा लि द्वारा पटना शहर के आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों से अनाप शनाप राशि वसूल किया जा रहा है।

ऐसे कई मामले सामने आये हैं कि होल्डिंग टैक्स वसूल करने निजल कंपनी के द्वारा टैक्स तीन गुना, चार गुना अधिक कचरा शुल्क वसूल किया जा रहा है जो सरासर गलत है तथा जनता के साथ अन्याय है। डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त से मांग किया कि  निगम बोर्ड के द्वारा पारित युजर चार्ज को पुन:समीक्षा के लिए नगर निगम पार्षदों की बैठक बुलायी जाए। होल्डिंग टैक्स के साथ कचड़ा शुल्क समायोजित कर निजी कंपनी को दिए गए वसूली के आदेश को वापस लिया जाए। डिप्टी मेयर के साथ पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पु, पार्षद अर्चना राय, कुमार संजीत, पिंकी यादव, तरुणा राय, जयप्रकाश यादव शामिल थे।

श्वेता / पटना

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