पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम द्वारा कर वसूली की कम्पनी स्पैरो सॉफ्टटेक प्र० लि० के साथ हुए इकरारनामे को समाप्त करने के आदेश पर 16 अगस्त तक लगाया रोक

पटना नगर निगम द्वारा कर वसूली की जिम्मेवारी दिसम्बर 2017 में एक निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक प्र० लि० को 5 साल के लिए करार करते हुए कार्यादेश निर्गत किया गया था | लक्ष्य के अनुसार कम्पनी के द्वारा अपेक्षित वसूली का कार्य किया जा रहा है | कम्पनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल 82.15 करोड़ की वसूली कि गई | चालू वित्तीय वर्ष में पिछले चार माह ( अप्रैल से जुलाई 2019 तक ) में कम्पनी द्वारा कुल 26 करोड़ रूपये कि वसूली की जा चुकी है | इसी बीच पिछले माह में निगम के द्वारा कम्पनी का एकरारनामा ख़त्म करते हुए समाप्ति पत्र निर्गत किया गया था, जिसके खिलाफ कम्पनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दायर की गई थी | याचिका की सुनवाई के लिए नगर निगम की तरफ से वकालत महाधिवक्ता श्री ललित किशोर एवं स्पैरो सोफ्टेक की तरफ से वरीय अधिवक्ता श्री पी. के. साही कर रहे थे | याचिका कि सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05-08-2019 को निगम द्वारा निर्गत समाप्ति पत्र पर अगली सुनवाई 16.08.19 तक रोक लगा दिया गया है | अतः फ़िलहाल कर वसूली का कार्य वर्तमान कम्पनी स्पैरो सोफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही की जाएगी |

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