पटना। डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियमए 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण में संवेदनहीनता एवं अरूचि प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध अर्थदंड अध्यारोपित किया गया।
डीएम डॉ सिंह ने 6 मामलों की सुनवाई की जिसमें 04 मामलों का निवारण किया गया तथा 2 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। एक मामले में लापरवाही बरतने के कारण लोक प्राधिकार के विरूद्ध अर्थदंड लगाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी कंकड़बाग अंचल पटना नगर निगम के विरुद्ध 2500 का दंड लगाया गया। अपीलार्थी योगीपुर निवासी कुमार गौरव ने आवासीय क्षेत्र से अवैध गौशाला हटाने के लिए परिवाद पत्र दिया था लेकिन पटना नगर निगम द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की गयी। लोक प्राधिकार द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाते हुए सुनवाई के दिन ही अवैध खटाल संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई थी।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि लोक प्राधिकार द्वारा कृत कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। शिथिलता एंव लापरवाही बरतने के आरोप मे लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारीए कंकड़बाग अंचल पटना नगर निगम के विरूद्ध 2500 रूपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को अंतिम मौका देते हुए दो सप्ताह के अंदर प्रश्नगत स्थल से गौशाला हटाने का निदेश दिया अन्यथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का सफ ल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।