पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षकए मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचनए 2022 स्वतंत्रए निष्पक्षए भयमुक्तए पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजगए तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।
अधिकारीद्वय आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नगरपालिका आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। डीएम डॉ सिंह व एसएसपी श्री ढिल्लो ने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को एवं मतगणना 20 दिसंबर को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को एवं मतगणना 30 दिसंबर को होना है। अधिकारीद्वय ने निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी तैयारी ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारीद्वय ने कहा कि निकायवार जिस्ट्रेट फ ोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धताए राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टिए मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्थाए कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि.व्यवस्था संधारण, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मतगणना की तैयारियाँ सहित सभी बिन्दुओं पर एक.एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।
डीएम डा सिंह ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचनए 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद यथा. पार्षदए उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है। प्रथम चारण में 12 नगर निकायों ;10 नगर परिषद एवं दो नगर पंचायतद्ध तथा द्वितीय चरण में पटना नगर निगम में चुनाव कराया जाना है।
प्रथम चरण में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 776 है जिसमें 701 स्थायी मतदान केन्द्र तथा 75 चलंत मतदान केन्द्र है। प्रथम चरण में 01 बूथ वाले भवनों की संख्याए 02 बूथ वाले भवनों की संख्याए 03 बूथ वाले भवनों की संख्या एवं 4 बूथ वाले भवनों की संख्या क्रमश: 106, 204, 41 एवं 16 है तथा कुल भवनों की संख्या 367 है। ीद्वतीय चरण में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1891 है। प्रथम चरण में कुल पीसीसीपी की संख्या 318 तथा द्वितीय चरण में कुल पीसीसीपी की संख्या 631 है।
डीएम डॉ् सिंह ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम तीन ईवीएम होने के कारण सामान्यत: तीन मतदान केन्द्र पर एक पीसीसीपी का गठन किया गया है। प्रत्येक नगर पंचायत के दो वार्ड पर एक, नगर परिषद के एक वार्ड पर एक एवं प्रत्येक नगर निगम के एक वार्ड पर न्यूनतम दो सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति रहेगी। इसके साथ एक अतिरिक्त कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी जो ईवीएम मास्टर ट्रेनर के कर्मी होंगे। थानावार सुपर सेक्टरए नगर निकायवार जोनल तथा अनुमंडलवार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान पदाधिकारी पी1, पी2, पी3, पी3बी एवं पी3सी शामिल रहेंगे। पर्याप्त संख्या में आईटी कर्मियों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रैण्डमाइजेशन तकनीक से मतदान कर्मियों के चयन में उत्तरदायित्वए पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित की जा रही है। इस मौके पर उपस्थित एसएसपी श्री ढिल्लो ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहें। थानाध्यक्ष एवं एएसपी डिस्पैच सेन्टर तथा काउंटिंग सेन्टर का स्थलीय भ्रमण करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार नगरपालिका अधिनियमए 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाए।