लोक शिकायत के तहत 9 मामलों की हुयी सुनवाई, दानापुर के एडीएसओ को 5 हजार रुपया जुर्माना

पटना। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने नियमित सुनवाई की। डा सिंह ने 9 मामलों की सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया। कोरोना के कारण पूर्व में 151 मामले लंबित थे जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित सुनवाई कर कुल 120 मामलों का निष्पादन किया गया है तथा अब कोरोना काल  की समाप्ति के उपरांत मात्र 31  मामले बचे हैं तथा अब कोई काल बाधित मामला नहीं है। जिलाधिकारी ने लोक प्राधिकार को पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ परिवादी के परिवाद के प्रति गंभीर होने तथा नियमित सुनवाई कर परिवाद का वास्तविक निवारण करने का सख्त निर्देश दिया है।

बिहटा प्रखंड के बेला पंचायत के परिवादी द्वारा द्वितीय अपील के तहत प्राप्त परिवाद की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने दानापुर के सहायक जिला आपूर्ति  पदाधिकारी को 5 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया तथा अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को संपूर्ण मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने तथा अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया।  साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को संपूर्ण मामले की जांच कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने तथा अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत धनरूआ निवासी /लाभुक विभा शर्मा द्वारा अवैध एवं गलत तरीके से लाभ लेने का मामला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील में प्रकाश में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त से जांच कराई। जांचोपरांत पाया गया कि लाभुक का पुत्र सरकारी नौकरी में है, लाभुक को पक्का मकान है तथा पटना में भी मकान है।

साथ ही लाभुक ने अपने बदले दूसरे के मकान का जियो टैगिंग करा दिया तथा अवैध तरीके से योजना के दो  किश्त की राशि  80 हजार रू.भी प्राप्त कर ली। लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के  तहत सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए लाभुक  के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने , नीलामपत्र वाद दायर करने,  राशि की वसूली करने का सख्त निर्देश दिया। मसौढ़ी प्रखंड के बर्रा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में नल जल योजना में वार्ड सदस्य द्वारा 11 लाख रुपए की राशि की निकासी कर टंकी का अधिष्ठापन नहीं किया गया । इस मामले में डा सिंह ने कहा कि अगर राशि खर्च कर दी गई है तो वार्ड सदस्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली करने का सख्त निर्देश दिया।

श्वेता / पटना

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