पटना। पटना नगर निगम स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि यूनियन के प्रयास से निगम के दैनिक मजदूरों को पहले 1अप्रैल 2016 से भविष्य निधि का लाभ दिया गया है। यूनियन ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन की तिथि यानि 8 जनवरी 2011 से इसे लागू करने का मामला पहले से ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समक्ष उठाया हुआ है। इस मामले पर ईपीएफ कार्यालय में कई वर्षों तक सुनवाई के बाद पटना नगर निगम के विरुद्ध दैनिक मजदूरों से संबंधित भविष्य निधि के मद में मूल्यांकित करीब 18 करोड़ की राशि जमा करने का आदेश पारित किया गया है।
निगम ने इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय धनबाद स्थित केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण में अपील दायर किया है। न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी ने निगम का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है कि भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भविष्य निधि कार्यालय द्वारा मूल्यांकित राशि का 20 प्रतिशत जमा करने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में नगर निगम ने वर्ष 2011 से मार्च 2016 के बीच का करीब तीन करोड़ 54 लाख रुपया दैनिक मजदूरों के भविष्य निधि के मद में माह जुलाई 21 में जमा कर दिया है। निगम के दैनिक मजदूरों के इस जीत का लाभ बिहार के अन्य नगर निकाय के करीब 20 हजार मजदूरों को भी मिलेगा। यूनियन के अध्यक्ष श्री सिंह ने दावा किया है कि निगम के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। ईपीएफ के मद में नियमानुसार दैनिक मजदूरों को यह लाभ माह जनवरी 2011 से देना ही होगा।
श्वेता / पटना