पटना। पटना नगर निगम की कार्य सेवा को बेहतर एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी एवं अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोगों की समस्याएं टूटे मेन हॉल, जलजमाव, नाला उड़ाही, सफाई, कूड़ा उठाव की शिकायतों पर तय समय पर ही कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के आने वाली समस्याओं का निदान तय समय सीमा के अंतर्गत किया जाए समस्याएं हेल्पलाइन नम्बर, व्हाट्सएप, स्वच्छता ऐप के माध्यम से या फिर पटना नगर निगम के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर देनी है।
अधिकतम समय 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को इसके लिए शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वार्ड में डोर टू डोर गाड़ी नहीं पहुंचने, सफाई में लापरवाही अथवा तय अवधि में मैनहोल की समस्या का निपटारा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को दंड स्वरूप प्रतिघटना 500 रुपये की कटौती पटना नगर निगम द्वारा की जाएगी। कई बार यह प्रक्रिया दोहराने पर उन पर कार्रवाई करते हुए विभाग को पत्र भी लिखा जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने राजधानीवासियों से यह अपील किया है कि नगरवासी पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले किसी भी तरह की सफ ाई अथवा अन्य तरह की समस्या की शिकायत पटना नगर निगम से करें। इसका निदान ससमय किया जाएगा।
कार्य में देरी अथवा लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रीट लाइट के शिकायत के लिए 48 घंटा, मेनहॉल के लिए 96 घंटा, नाला सफाई, फॉगिंग, कचड़े की गाड़ी नहीं आना, गार्बेज डंप, पब्लिक टॉयलेट क्लीनिंग व स्वीपिंग संबंधित शिकायत के लिए 24 घंटा, डेड एनीमल के शिकायत निवारण के लिए 24 घंटा के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा। सभी शिकायतों के लिए तय समय सीमा के अंदर ही शिकायतों का निपटारा करना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
श्वेता / पटना