बिहार में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को उत्पादित करने वाली कंपनियों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस शर्त को हटा दिया गया है जिसके तहत बिहार में उत्पादित इंडस्ट्रियल अल्कोहल को बाहर भेजने के शर्तों को थोपा गया था. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पूर्णपीठ ने ग्लोब्स स्पिरिट्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. इस मामले में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत निर्माता कंपनी द्वारा इंडस्ट्रीयल अल्कोहल (ईएनटी) को पोर्टेबल नहीं कर सकते थे.निर्माता कंपनियों द्वारा इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. उसके बाद अदालत द्वारा मामले में हस्तक्षेप किये जाने के बाद सरकार ने उक्त आदेश को वापस ले लिया था. विदित हो कि बिहार में ऐसी चार बड़ी कंपनियां हैं, जिनके उत्पादन को बंद करा दिया गया था. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन, न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की पूर्ण पीठ ने उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव एवं आयुक्त को 21 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. खंडपीठ ने सुनवाई की पिछली तिथि में कहा था कि इतनी बंदिशें लगाने से तो बेहतर था कि उत्पादन ही राज्य सरकार बंद कर देती.
शराबबंदी कानून को बड़ा झटका, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के उत्पादन का रास्ता साफ
