गोल्डन आइसक्रीम, स्नो बॉल आइसक्रीम, मदर डेयरी आइसक्रीम एवं क्रीम डेयरी आइसक्रीम प्रतिष्ठानों का निरीक्षण; विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने संग्रहित
खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सुधार नोटिस जारी, 14 दिनों में कमियां दूर करने का निर्देश
अनुपालन नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित एवं रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
26 अक्टूबर 2026
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा पटना के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आइसक्रीम एवं डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और वितरण से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की गई। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों पर आवश्यक विवरण अंकित करने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन से संबंधित कमियां पाई गईं। संबंधित प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए।
गोल्डन आइसक्रीम प्रोडक्ट्स में फ्रोजन स्टोरेज एरिया में मिली गंदगी
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान फ्रोजन स्टोरेज एरिया में गंदगी पाई गई। खाद्य सामग्री एवं बटर के भंडारण की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता सामने आई। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल बटर से संबंधित अनियमितता भी पाई गई। जांच के लिए रोज व्हाइट खाद्य नमूना संग्रहित किया गया।
इसी क्रम में खराब पाई गई 244 पीस चोको बार आइसक्रीम एवं 198 पीस अमर बार आइसक्रीम को जनस्वास्थ्य के हित में मौके पर नष्ट किया गया। प्रतिष्ठान को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
स्नो बॉल आइसक्रीम यूनिट का लाइसेंस निलंबित एवं प्रतिष्ठान में ₹80,720 की एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट
मेसर्स अनुज न्यूट्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्नो बॉल आइसक्रीम निर्माण इकाई, माधोपुर, मनेर, पटना के निरीक्षण के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता, स्टोर की साफ-सफाई एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पाई गई। जांच के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना संग्रहित किया गया।
निरीक्षण के दौरान उत्पादों के परिवहन के लिए उपयुक्त वाहन की व्यवस्था, उपयोग किए जा रहे पानी की रासायनिक एवं माइक्रोबायोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, खाद्य संचालकों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा स्वच्छता संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त उत्पादों के रैपर पर पंजीकृत कार्यालय का पता सही करने का निर्देश दिया गया।
प्रतिष्ठान में स्किम्ड मिल्क पाउडर: 100 किलोग्राम, बिना लेबल का, अनुमानित मूल्य ₹25,000। मैंगो पल्प: 120 किलोग्राम, एक्सपायर्ड, अनुमानित मूल्य ₹36,000। ड्राइड ब्लैक करंट फ्रूट्स: 20 किलोग्राम, एक्सपायर्ड, अनुमानित मूल्य ₹12,000। चॉकलेट सब्सिट्यूट: 20 किलोग्राम, एक्सपायर्ड, अनुमानित मूल्य ₹7,720 की खाद्य सामग्री नष्ट की गई।
इस प्रकार कुल 260 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत ₹80,720 है, को गड्ढे में दबाकर तथा मिट्टी एवं राख डालकर नष्ट किया गया। प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने तथा निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मदर डेयरी आइसक्रीम के स्टॉकिस्ट मां भद्रकाली ट्रेडर्स में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कमियां उजागर
पश्चिम तेज प्रताप नगर, अनीसाबाद, पटना स्थित मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट मां भद्रकाली ट्रेडर्स के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के वितरण एवं सुरक्षित परिवहन से संबंधित कमियां पाई गईं। प्रतिष्ठान के इनवॉइस पर एफएसएसएआई नंबर अंकित नहीं था। रेफ्रिजरेटेड वाहन के आवश्यक पंजीकरण संबंधी विवरण तथा कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं पाए गए।
निरीक्षण के दौरान जांच के लिए फ्रोजन ग्रीन पीज का नमूना संग्रहित किया गया। प्रतिष्ठान को कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सात दिनों के भीतर बनवाने, रेफ्रिजरेटेड वाहन का आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा इनवॉइस पर एफएसएसएआई नंबर अंकित कराने का निर्देश दिया गया।
प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कमियों को दूर कर अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
क्रीम डेयरी आइसक्रीम निर्माता सलोनी एंटरप्राइजेज में बिना बैच नंबर एवं निर्माण तिथि वाली आइसक्रीम मिली
खेमनीचक, पटना स्थित सलोनी एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान आइसक्रीम उत्पादों पर बैच नंबर एवं निर्माण तिथि अंकित नहीं होने के कारण आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगा दी गई। प्रतिष्ठान में स्वच्छता एवं भंडारण की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई।
निरीक्षण के दौरान आइसक्रीम उत्पादों पर बैच नंबर एवं निर्माण तिथि अंकित नहीं थी। आइसक्रीम खुले रूप में रखी गई थी। पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। उपकरणों एवं मशीनों की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं थी। कर्मचारी हेडगार्ड एवं निर्धारित पोशाक में नहीं पाए गए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे।
स्नो बॉल्स आइसक्रीम एवं डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित पॉपुलर स्नोमैन कोल्ड स्टोरेज, कुम्हरार
निरीक्षण के दौरान बैच नंबर अंकित नहीं रहने के कारण ₹43,000 मूल्य का 160 किलोग्राम बटर जब्त कर लिया गया। बटर एवं आइसक्रीम का नमूना जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।
14 दिनों में सुधार अनिवार्य, अन्यथा लाइसेंस पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत जारी सुधार नोटिस के माध्यम से संबंधित प्रतिष्ठानों को कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद 15वें दिन सुधार से संबंधित प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं तथा नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
खाद्य संरक्षा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
