डीएम की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुयी बैठक

पटना। डीएम डा चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियमए 1989 नियम 1995 के तहत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सफ ल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के सिद्धान्त का अक्षरश: अनुसरण किया जा रहा है। अत्याचार निवारण प्रक्रिया में सम्पूर्ण तंत्र संवेदनशीलए तत्पर एवं सजग है। समिति के सदस्य सचिव जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि कैलेण्डर वर्ष 2022-23 में कुल स्वीकृत 210 काण्डों के 229 पीडि़तों को   2 करोड़ 79 लाख एवं 88 हजार मुआवजा, राहत अनुदान एवं पेंशन की राशि का भुगतान  किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुआवजा, राहत पेंशन एवं पुनर्वास मद में प्राप्त आवंटन 10 लाख रुपये के विरूद्ध 9 पीडि़तों को रुपया 9.88 लाख की राहत राशि का भुगतान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत हत्या के मामले में कुल 61 मृतकों के आश्रितों को पेंशन की राशि प्रदान की जा रही है।

फरवरी 2022 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। कैलेण्डर वर्ष 2022-23 में कुल 38 काण्डों में 41 पीडि़तों को राहत अनुदान की राशि भुगतान की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हम सबको दृढ़संकल्पित रहना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *