पटना हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में बनाई जा रही मानव श्रृंखला को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मानव श्रृंखला के दौरान नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर वाहनों का परिचालन समान्य रहेगा। वहीं, इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि स्कूल या कॉलेज छात्राओं पर मानव श्रृंखला में शामिल होने का कोई भी दवाब नहीं बनाएगा।
मानव श्रृंखला का ट्रैफिक व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा असर
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