पटना : पटना हाईकोर्ट ने दक्षता परीक्षा में फेल हो चुके शिक्षकों को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दक्षता परीक्षा में दो बार फेल करीब 3000 शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर सेवा से हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। ये शिक्षक पंचायतों एवं प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं।
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने रीजवाना खातून की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद राज्य सरकार को फेल शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने पर कड़ी फटकार लगायी। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार दो बार पात्रता की परीक्षा में फेल शिक्षकों को अवैध तरीके से काम ले रही है। बिहार पंचायत शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में जब तक संशोधन नहीं किया जाता है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना गैरकानूनी है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पिछले साल 15 सितंबर को एक पत्र निकाल कर ऐसे शिक्षकों को एक और मौका देने की बात कही है। इस पर न्यायाधीश त्रिपाठी ने कहा कि लगता है प्रधान सचिव अपने आप में कानून हैं या फिर कानून उनसे नीचे है। एक पत्र के सहारे नियमावली को रोक रखा गया है।