पटना : पटना हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों को बुला कर गंगा को पटना के नजदीक लाने के प्रयास करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत कम शहर है, जिनके किनारे गंगा बहती है। लेकिन विगत कुछ अर्से से गंगा भूमाफिया और बालू माफिया के निशाने पर है। इनके चलते यह अपना अस्तित्व खो रही है। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की दो सदस्यता वाली खंडपीठ ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों को बुलाकर गंगा की बेहतरी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि गंगा को पटना सिटी से लेकर दीघा घाट के किनारे लाया जाये ताकि यह यातायात का भी साधन साबित हो सके। मंगलवार को अदालत ने यह निर्देश केन्द्रीय जहाजरानी मंत्रालय के डायरेक्टर गुरमुख सिंह, खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव शिशिर कुमार सिन्हा, पटना के जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों को दिया।
Related Posts
नई दिशा परिवार ने 51 छठ व्रतियों के बीच सूप,साड़ी और पूजन सामग्री का किया वितरण
पटना सिटी, 05 नवंबर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था नई दिशा परिवार के तत्वाधान में गिरिराज उत्सव पैलेस, पटना सिटी में 51…
नीतीश कुमार से डरती है भाजपा- राजीव रंजन
पटना/दिल्ली 13 अगस्त 2022: जदयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार…
मुंगेर में 225 फीट गहरे बोरवेल में गिरी तीन साल की मासूम, बच्ची को बचाने में जुटा प्रशासन ।
मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक निवासी उमेश नंदन प्रसाद साव की तीन साल की नतनी सन्नो फिसल कर…