पटना : बिहार पूर्व उपमुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. अब उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा. पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है. मालूम हो कि तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री रहते हुए पांच देशरत्न मार्ग पर सरकारी आवास आवंटित किया गया था. जानकारी के मुताबिक, बिहार पूर्व उपमुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव को देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करना होगा. जस्टिस ज्योति शरण ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज करते हुए सरकारी आवास खाली करने का फैसला सुनाया है. मालूम हो कि राजद और जदयू की गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने थे. उसके बाद उन्हें पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था. उसके बाद राजद से अलग होकर भाजपा के सहयोग से जदयू ने सरकार बनाने का दावा पेश किया. जदयू और भाजपा की सरकार बनने पर सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने. वहीं, राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार के फैसले को तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी. जस्टिस ज्योति शरण की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस संबध में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए तेजस्वी को राज्य सरकार द्वारा उपमुख्यमंत्री को आवंटित पांच देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया.
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