05-01-2018
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन समूह के तहत उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रावधानों के लिए सहायता सहित उनके स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को उन सेवाओं को अनुबंध पर लेने अथवा आउटसोर्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में देखभाल की प्रभावकारिता और गुणवत्ता में सुधार हो सके अथवा निजी क्षेत्र को जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों अथवा उनके द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतराल दूर हो सके। इसके लिए एनएचएम के अतंर्गत राज्यों तथा अन्य पणधारकों के साथ परामर्श के आधार पर, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रारूप के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित सेवाओं हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं:
- आपातकालीन परिवहन सेवा
- चल-चिकित्सा इकाई सेवा
- निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल का प्रावधान (निःशुल्क पैथोलॉजिकल सेवाएं, निःशुल्क टेलीरेडियोलॉजी सेवाएं, निःशुल्क सीटी-स्कैन सेवाएं)
- जैव चिकित्सा उपकरण प्रबंधन रख-रखाव कार्यक्रम
- राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, छटाई, उपचार और निपटान सेवाओं का प्रावधान
- पीपीपी के अंतर्गत एनजीओ द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का प्रबंधन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा लोकसभा में लिखित में उत्तर दिया गया I
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