लालू यादव की जमानत याचिका पर 4 जनवरी तक सुनवाई टली

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गयी है. इस पर सुनवाई अब सर्दी की छुट्टियों के बाद चार जनवरी को होगी. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष प्रसाद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि जमानत के मामले में बहस के लिए सीबीआई को तैयारी की क्या आवश्यकता थी? इससे पूर्व अदालत में सीबीआई ने जमानत पर बहस के लिए समय की मांग की जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया था. इस मामले में अब सर्दी की छुट्टियों के बाद चार जनवरी को सुनवाई होगी. चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा काट रहे प्रसाद ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर देवघर, चाईबासा और दुमका मामले में जमानत के लिए 11 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि प्रसाद 71 वर्ष के हो गये हैं और उनको मधुमेह, रक्तचाप सहित अन्य बीमारियां हैं. चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाये. प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. हालांकि, इलाज के लिए उन्हें अदालत से कई बार औपबंधिक जमानत भी मिल चुकी है. लेकिन, अदालत ने 27 अगस्त 2018 को उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज करते हुए 30 अगस्त को समर्पण करने का निर्देश दिया था. फिलहाल, लालू यादव चारा घोटाला मामले में जेल में हैं. तबीयत खराब होने की वजह से रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

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