नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से बात कर राज्य के घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मंत्री को बताया कि डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। गृह मंत्रालय राज्य की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। चर्चित चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई के 40 अफसरों की टीम रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर पहुंची। जांच दल को गेट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर शेक्सपियर सरनी पुलिस थाने पहुंचा दिया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान धक्का-मुक्की, हाथापाई भी हुई। कुछ ही देर में खबर आग की तरह देश भर में फैल गई मामले ने जब तूल पकड़ा तो अफसरों को छोड़ दिया गया।
सीएम ममता इसके बाद अपने दलबल के साथ कमिश्नर राजीव के घर पहुंची। ममता ने कहा, सीबीआई बगैर तलाशी वॉरंट के कमिश्नर के आवास पर पहुंची ये गलत है लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं यकीन दिला सकती हूं…मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मोदी सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। हम आपातकाल लागू नहीं करने देंगे। कृपया भारत को बचाएं, लोकतंत्र बचाएं, संविधान बचाएं। आपको बता दें, चिटफंड घोटाले में ममता सरकार और उनकी पार्टी बुरी तरह फंसी है ममता इस घोटाले के आरोपियों को संरक्षण कैसे दे रही हैं ये बात समझ के परे है।
फिलहाल ममता रात करीब 9 बजे से कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी हैं। पुलिस ने सीबीआई के दोनों ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया था जिसे बाद में सीआरपीएफ ने मुक्त कराया।
ममता के धरने को अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू नायडू, उमर अब्दुल्ला, अहमद पटेल और एम के स्टालिन ने समर्थन दिया है। अब सीबीआई आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाली है। ये कोर्ट के अपमान से भी जुड़ा मामला है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। ममता अब सेना और देश भर के सुरक्षा बलों को भी मोदी सरकार के रवैये की निंदा करने को कह रही हैं। सीबीआई ने सोमवार यानि आज इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर कल सुनवाई होगी। आज हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर आज ही सुनवाई हो जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कल सुनवाई करेंगे। शारदा चिटफंड घोटाला में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ मामले में ममता सरकार के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकर करते हुए कहा कि अगर सभी सबूत नष्ट किए गए हैं तो इस बात के सबूत सीबीआई दे। वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों से सबूत लाने के लिए कहा है।