पटना के सीजेएम कोर्ट में आज सुबह राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेष प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत दर्ज मानहानि के मुकदमे में गवाही दी। कोर्ट से उन्होंने कहा कि उन पर राजद प्रवक्ताओं ने बिना किसी सबूत के आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर उनकी प्रतिष्ठा को आधात पहुंचाया है। न्यायालय से उन्होंने आग्रह किया कि वारंट जारी कर अभियुक्तों को कोर्ट में हाजिर कराया जाए व उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
अपनी गवाही में कहा कि प्रेमचन्द गुप्ता, ओमप्रकाष कत्याल, विवके नागपाल, अषोक बंथिया जैसे लोगों द्वारा लालू परिवार को दी गई अनेक बेनामी कम्पनियां और करोड़ों की जमीन तथा पटना में बन रहे उनके 750 करोड़ के मॉल का खुलासा किया जिससे बौखला कर अभियुक्तों ने राष्ट्रकवि दिनकर का मकान कब्जा करने, पटना के लोदीपुर में चर्च की 7.5 एकड़ जमीन कब्जा कर मॉल बनाने व दिल्ली, कोलकाता की कई कम्पनियों में काला धन लगे होने का अनर्गल आरोप लगा कर उनकी छवि को जनता के बीच खराब करने का प्रयास किया है।
श्री मोदी ने अपनी गवाही के दौरान कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों के कोर्ट में उपस्थित होने के लिए वारंट निर्गत किया जाए तथा ट्रायल के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी अधिकतम सजा दी जाए।