मानव श्रृंखला पर पटना हाइकोर्ट सख्त, सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब

high courtपटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी को पूरे राज्य में बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता सुशील कुमार की जनहित याचिका पर सरकार से चौबीस घंटे के भीतर जवाब देने को कहा. इस मामले में पूरी रिपोर्ट के साथ गुरुवार को फिर सुनवाई होगी कोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत 21 जनवरी को सभी नेशनल हाइवे पर पांच घंटे आवागमन को बंद कर दिया गया है किस कानून के तहत स्कूली बच्चों को सड़क पर उतरने को कहा गया कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की सुनवाई के दौरान कहा कि क्या सरकार बच्चों को शराब के बारे में जानकारी देना चाहती है।

याचिकाकर्ता  ने कोर्ट से कहा कि मानव श्रृंखला के नाम पर सरकार ने तमाशा मचा रखा है. स्कूली बच्चों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया गया है सभी सरकारी कामकाज काे बंद कर मानव श्रृंखला में शामिल होने को कहा गया है पांच घंटे तक पूरा प्रदेश ठप रहेगा. इस दौरान किसी की मौत हो गयी या इलाज के लिए बाहर निकलना पड़ा तो इसके लिए  सरकार  ने क्या प्रबंध किया है कोर्ट ने इन बिंदुओं पर  सरकार से जवाब मांगा है इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी. गौरतलब है कि नशामुक्ति के पक्ष में सरकार 21 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने जा रही है इसमें दो करोड़ लोग शामिल हाेंगे सेटेलाइट रिकार्डिंग के लिए इसरो और नासा से संपर्क किया जा रहा है।

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