बिहार में शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार चीनी नागरिक जमानत पर रिहा

पटना : बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जेल में डाले गये एक चीनी नागरिक को 25 दिन के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया. भारतीय मसालेदार खाना पचा पाने में अक्षम रहने पर उसे नूडल्स जैसी चीजें खाने में परोसे जाने की खबरें चर्चा में आई थीं. पटना उच्च न्यायालय ने 32 वर्षीय वू तियानडॉन्ग को 10 हजार रुपये के मुचलके और उतनी ही रकम की दो जमानत राशि पर जमानत दी गयी है. उसके बाद कल उसकी रिहाई का आदेश जारी किया गया.

तियानडॉन्ग को बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. गत 17 जून को पुलिस ने जब यहां एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा तो उसे नशे की हालत में पाया गया और उसके कमरे से शराब की दो बोतलें बरामद की गयीं. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक निजी मोबाइल कंपनी के गेस्ट हाउस पर छापा मारा था. उसे सूचना मिली थी कि राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग शराब पी रहे थे.

तियानडॉन्ग राज्य में शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार होने वाला पहला विदेशी नागरिक है. पुलिस के अनुसार उस गेस्ट हाउस में दो महिलाओं समेत सात अन्य चीनी नागरिक भी थे. हालांकि, उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गयी और उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस के अनुसार एक अन्य चीनी नागरिक वू चुआनग्योंग के कमरे से एक शराब की बोतल बरामद की गयी. छापेमारी के दौरान वह गेस्ट हाउस में मौजूद नहीं था. उसके बाद से वह फरार है.

तियानडॉन्ग ने बेउर केंद्रीय कारागार में 25 दिन बिताये. इस दौरान उसे उबले हुए चावल, सब्जियां और नूडल्स खाने को दिये गये. एक जेल अधिकारी ने कहा, चूंकि वह (तियानडॉन्ग) मसालेदार भारतीय खाना नहीं खा सकता था, इसलिए हमने उसे नूडल्स, उबले हुए चावल और ब्रेड जैसी चीजें खाने को दीं. हमने ऐसा मानवीय आधार पर किया.

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