पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए है। कोर्ट ने इसके साथ परवेज मुशर्रफ की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में देश पर आपातकाल थोपने, संविधान की मान्यता रद्द करने और देशद्रोह समेत कई मामले में यह आदेश दिया है। इस मामले में 74 वर्षीय मुशर्रफ पर मार्च, 2014 में आरोप तय हुए थे। अपने शासन के दौरान मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को घर में नजरबंद करा दिया था। साथ ही 100 से ज्यादा जजों को बर्खास्त कर दिया था। गृह मंत्रालय ने मुशर्रफ की संपत्तियों पर अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें बताया गया है कि सात संपत्तियों में से चार पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर हैं। अभियोजक अकरम शेख ने अदालत से मुशर्रफ की गिरफ्तारी और उन्हें पेश होने का आदेश देने को कहा। मार्च2016 में देश छोड़कर दुबई जाने वाले मुशर्रफ को अदालत ने मई, 2016 में घोषित भगोड़ा बताया था। देशद्रोह के मामले में दोषी साबित होने पर सजा- ए- मौत या उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के आदेश
