दो साल पहले पूनम पांडे के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को कोर्ट ने रद्द किया

 

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बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को बेंगलुरु की एक अदालत से दो साल पुराने मामले में राहत मिली है। दो साल पहले पूनम के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामला साल 2012 का है जब पूनम ने एक विज्ञापन के लिए भगवान विष्णु की तस्वीर में सचिन तेंदुलकर के चेहरे के साथ सेमी-न्यूड होकर तस्वीरें खिंचवाईं थी। इसके बाद एक्ट्रेस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बेंगलुरु के एस उमेश ने मामला दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूनम के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज किया था।
इस केस में अदालत ने उनके खिलाफ 7 नवंबर 2012 को समन जारी करते हुए 26 फरवरी 2013 तक पेश होने का आदेश भी जारी किया था, ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। हालांकि पुलिस से समन न मिलने के चलते वो अदालत में पेश नहीं हुई। बेंगलुरु पुलिस को हर बार वो पते पर नहीं मिली, लिहाजा उन्हें समन नहीं दिया जा सका। एक्ट्रेस के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ केस को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को बताया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह निजी शिकायत दायर करने से पहले उन्हें सक्षम प्राधिकरण (इस केस में, राज्य सरकार से) से उचित अनुमति लेनी होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

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