जदयु के चारो विधायकों की सदस्यता बहाल

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पटना: बिहार उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हटाए गए चारों विधायकों की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया। फैसला उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ज्योति शरण की पीठ ने सुनाया। इन चारों राज्य सभा सांसद के चुनाव के दौरान बागी होने का आरोप लगा था, जिसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी।
विधानसभा अध्यक्ष ने बगावत करने के आरोप में बाढ़ विधायत ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, घोसी विधायत राहुल कुमार, महुआ विधायक डॉ. रवींद्र राय और सुपौल विधायत नीरज कुमार बबलू की सदस्यता समाप्त कर दी थी। फैसले के विरोध में चारों विधायकों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति ज्योति शरण की पीठ ने विधानसभा आध्यक्ष के फैसले को गलत बताते हुए चारो विधायकों की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया।

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