पटना : पटना हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों को बुला कर गंगा को पटना के नजदीक लाने के प्रयास करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत कम शहर है, जिनके किनारे गंगा बहती है। लेकिन विगत कुछ अर्से से गंगा भूमाफिया और बालू माफिया के निशाने पर है। इनके चलते यह अपना अस्तित्व खो रही है। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की दो सदस्यता वाली खंडपीठ ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों को बुलाकर गंगा की बेहतरी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि गंगा को पटना सिटी से लेकर दीघा घाट के किनारे लाया जाये ताकि यह यातायात का भी साधन साबित हो सके। मंगलवार को अदालत ने यह निर्देश केन्द्रीय जहाजरानी मंत्रालय के डायरेक्टर गुरमुख सिंह, खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव शिशिर कुमार सिन्हा, पटना के जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों को दिया।
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