बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले किन्नर समाज के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा जायेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य के किन्नर समाज के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जल्द ही इस समाज के पात्र लाभुकों की पहचान की जायेगी। उन्होंने कहा कि तत्काल भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान के आवंटन से ही इस समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जायेगा, इसके लिए अलग से खाद्यान क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इनके द्वारा पात्र किन्नर लाभुकों की की जायेगी पहचान
ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत द्वारा इनकी पहचान की जायेगी।
कितना और किस दर पर मिलेगा अनाज
सामान्य लाभुकों की तरह इन्हें भी हर महीने अनुदानित दर पर 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलेगा।
ग्रामीण ए.पी.एल. परिवारों को पनु: मिलेगा किरासन तेल
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ए.पी.एल. पात्र लाभुकों को फिर से अनुदानित दर पर किरासन तेल उपलब्ध कराया जायेगा। इसी माह से उन्हें ये लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। इसके लिए राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जनवरी से मार्च महीने के लिए 3063222 लीटर तेल उपलब्ध कराया है। बी.पी.एल. लाभुकों की तरह ए.पी.एल. लाभुक परिवार को भी 1.5 (डेढ़) लीटर तेल अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
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