पटना : शहर में 10 साल से निवास करनेवाले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के गरीबों को अब घर बनाने के लिए राज्य सरकार 30 वर्गमीटर जमीन मुफ्त देगी | बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया | इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां शहर में रहनेवाले अजा-जजा के गरीबों को घर बनाने के लिए सरकार जमीन देगी | इसके लिए राज्य सरकार शहरी गरीबों का सर्वेक्षण करायेगी | इसके लिए संबंधित व्यक्ति का नाम शहरी क्षेत्रों की बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए | बैठक के बाद कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि इस श्रेणी के वैसे लोग, जो खासमहल, कैसरे हिंद, गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ जमीन पर बसे हों, तो उन्हें उसी जमीन का लीज कर दिया जायेगा | शहर में जमीन नहीं होने की स्थिति में ऐसे लोगों को शहर के नजदीक की पंचायतों में सहमति के आधार पर पांच डिसमिल जमीन दी जायेगी | यह जमीन किसी भी कीमत पर दूसरों को न बेचा जा सकेगा और न ही किसी प्रकार से लीज किया जा सकेगा | इसके अलावा सरकार शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए शहर की सरकारी जमीन नगर विकास विभाग को भी देगी | शहर के गरीब अजा-जजा को जमीन के लिए भूमिहीन होने का प्रमाणपत्र, 10 साल का आवासीय प्रमाणपत्र और राज्य में या राज्य के बाहर जमीन नहीं होने का शपथपत्र देना होगा |
एससी एसटी को 30 वर्गमीटर जमीन सरकार मुफ्त में देगी
