पटना-अब बिहार में अवैध मिला तो होगा थानेदार को ही सजा, तैनाती 10 साल तक नही होगा
पुरे बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की अवैध बिक्री की रिपोर्ट सामने आती रहती है।
अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया दिशा निर्देश दिया है। सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस से कहा कि प्रदेश के हर एक पुलिस स्टेशन से लिखित रूप में यह गारंटी ली जाए कि उनके क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से कोई शराब कारोबार नहीं चल रहा है।
नीतीश कुमार ने कहा कि यह लिखकर देने के बाद अगर किसी थाना क्षेत्र से अवैध शराब या उसके कारोबार का मामला सामने आता है, तो वहां के थानेदार को अगले 10 सालों तक किसी पुलिस स्टेशन में नियुक्ति नहीं मिलेगी।
गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं, जब राज्य में धड़ल्ले से शराब बिकती हुई पाई गई है। इसी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने ऐसे कड़े आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने शराब के अवैध धंधे में लिप्त छोटे-बड़े सभी तरह के कारोबारियों और सप्लायरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
हालांकि अपने फैसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कई बार घेरे में आए हैं। बिहार के राजस्व में होने वाले फायदे को भी अवैध शराब कारोबार से जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह फैसला लेकर खुद पर लगने वाले आरोपों का भी जवाब दिया है।