राज्य में शराब निर्माण, बिक्री या उपभोग अपराध, इसके लिए कठोर सजा के साथ-साथ दण्ड का प्रावधान – उत्पाद आयुक्त

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आयुक्त उत्पाद, बिहार श्री आदित्य कुमार दास ने कहा है कि भोजपुर, रोहतास और अरवल जिला की सीमा पर कछवाँ थानान्तर्गत अवस्थित दनवार ग्राम में अवैध शराब पीने से चार व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू है। किसी तरह का शराब निर्माण करना, बिक्री करना या उसका उपभोग करना अपराध है और इस तरह अपराधो के लिए कठोर सजा के साथ-साथ दण्ड का प्रावधान है। मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार इस मामले की समीक्षा मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह विभाग-सह-मद्य निषेध तथा उत्पाद एवं निबंधन विभाग के साथ की। समीक्षोपरान्त उन्होंने निदेश दिया है कि भोजपुर, रोहतास और अरवल जिला में पुलिस तथा उत्पाद विभाग के द्वारा सघन छापेमारी संय ुक्त रूप से चलाकर, अवैध शराब के निर्माताओं, बिक्रेताओ एवं उपभोगकत्र्ता के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाय। मद्य निषेध विभाग द्वारा श्रीकृष्ण पासवान, उपाय ुक्त उत्पाद, मुख्यालय को सम्पूर्ण मामले की जाँच हेतु घटना स्थल पर भेजा गया है एवं पुलिस तथा उत्पाद पदाधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर मामले का अनुसंधान करने का निदेश दिया है।

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