पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार के नए शराबबंदी कानून को चुनौती दी गई है. डॉक्टर राय मुरारी ने बिहार में 2 अक्टूबर से लागू हुए नए शराबबंदी कानून के विरोध में याचिका डाली है. याचिका में पुराने कानून में रही खामियों को भी आधार बनाया गया है. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
बता दें कि इससे पहले 30 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को रद्द कर दिया था, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिहार में शराबबंदी असंवैधानिक है। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने 1 अक्टूबर को आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 2 अक्टूबर से नए शराबबंदी कानून लागू की जाएगी. जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को शराबबंदी के नए कानून ‘मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को पुरे बिहार में लागू कर दिया है।