नई दिल्ली (एजेंसी): जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें कंपोजीशन स्कीम की लिमिट बढ़ाना, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को मासिक के बजाए तिमाही आधार पर भरना अनिवार्य करना और कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरों को कम करना प्रमुखता से शामिल है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि काउंसिल आज कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं।
छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा: काउंसिल की इस बैठक से छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिल गया है। काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेने की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले यह सीमा 75 लाख रुपए प्रस्तावित थी। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत टैक्स रेट कम है। इस स्कीम के तहत कारोबारियों को सिर्फ 2 फीसद का टैक्स चुकाना होता है।
रिटर्न फाइलिंग में भी दी बड़ी राहत: 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3 फॉर्म हर महीने भरना होता था, लेकिन अब आपको ये ही तीनों फॉर्म तिमाही आधार पर भरने होंगे। यह एक बड़ी राहत है। हालांकि आपको टैक्स का भुगतान हर महीने करना होगा। ध्यान दें यह सुविधा 1.5 करोड़ तक के कारोबारियों के लिए ही है। आपको बता दें कि ऐसे कारोबारियों के लिए जुलाई-अगस्त और सितंबर इन तीनों महीनों में GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 और GSTR-3B भरना अनिवार्य होगा। वहीं अक्टूबर से शुरू होने वाली तिमाही से उन्हें हर महीने सिर्फ GSTR-3B भरना होगा और तिमाही पर GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 भरने होंगे। वहीं इससे बड़े कारोबारियों को दिसंबर तक चारों रिटर्न भरने होंगे। वहीं जनवरी से GSTR-3B सभी के लिए खत्म हो जाएगा।
एक्सपोर्टर का बनेगा ई वॉलेट: अब हर एक्सपोर्टर का ई वॉलेट बनेगा। इस वॉलेट में एडवांस रिटर्न के लिए एक तय रकम होगी। सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से ही निर्यातकों के लिए ई-वॉलेट व्यवस्था शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इस व्यवस्था को एक कंपनी विकसित करेगी।
निर्यातकों को 10 अक्टूबर से टैक्स रिफंड: देश के निर्यातकों को 10 अक्टूबर से टैक्स रिफंड किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि निर्यात पर 0.1 फीसद का जीएसटी लागू है।
27 वस्तुओं पर सुधारी गईं टैक्स की दरें: जीएसटी काउंसिल ने करीब 27 वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन किया है। इनमें आम, खाखरा, आयुर्वेदिक दवाएं, स्टेशनरी के कई सामान, हाथ से बने धागे, प्लेन चपाती, आईसीडीएस किड्स फूड पैकेट, अनब्रैंडेड नमकीन, अनब्रैंडेड आयुर्वेदिक दवाएं, डीजल इंजन के पार्ट्स, दरी (कारपेट), प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट, पेपर वेस्ट, और मैन मेड यार्ड प्रमुखता से शामिल है।
आईजीएसटी से बाहर होंगे छोटे सेवा आपूर्तिकर्ता: जीएसटी काउंसिल का कहना है कि ऐसे सेवा आपूर्तिकर्ता आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेंगे जिनका कुल राजस्व 20 लाख रुपए से कम होगा।
एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना होगा सस्ता: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि मंत्रियों का एक समूह ने एसी रेस्तरां पर टैक्स की दर को फिर से परखेगा। ऐसे में एसी रेस्तरां में खाना खाना सस्ता हो सकता है क्योंकि काउंसिल के सदस्यों में इस पर लगने वाली जीएसटी दर को कम करने पर सहमति जता दी है। इस पर जीएसटी दर को घटाकर 12 फीसद किया जा सकता है जो कि मौजूदा समय में 18 फीसद है। मंत्रि समूह इस मामले पर अपनी रिपोर्ट अगले 14 दिनों में सौंप देगा।
कंपोजीशन स्कीम वाले मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को देना होगा टैक्स: जेटली ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म को कंपोजीशन स्कीम के तहत 2 फीसद का टैक्स चुकाना होगा। वहीं कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले रेस्तरां को भी 5 फीसद का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेने वाले व्यापारियों को तिमाही आधार पर रिटर्न भरना होगा। साथ ही कंपोजीशन स्कीम के दायरे में आने वाले ट्रेडर्स को भी 1 फीसद का टैक्स देना होगा।
50,000 से ऊपर की ज्वैलरी खरीद पर अब नहीं देना होगा पैन कार्ड: जीएसटी काउंसिल ने ज्वैलरी कारोबार को बड़ी राहत दे दी है। अब 50,000 रुपए से ऊपर की ज्वैलरी खरीदने पर न तो पैन कार्ड देना होगा और न ही अब इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। सरकार ने ज्वैलरी खरीद के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के रोकथाम के प्रावधानों को विस्तार देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अब ज्वैलर्स को वित्तीय खुफिया इकाई (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट) को बायर्स की डेटा रिपोर्ट नहीं देनी होगी।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ई-वे बिल: सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को मार्च 2018 तक स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार की यह दलील है कि अभी लोगों को इसे समझने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं ई-वे बिल को जनवरी से लागू किए जाने की कोशिश शुरू की जाएगी और मार्च-अप्रैल तक इसके पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है।
Advertisement