पाकिस्तान की’जियो न्यूज’चैनल के अनुसार,इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले की साजिश के मुख्य आरोपी जकिउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने के आदेश को सोमवार को निलंबित कर दिया है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति नूर-अल-हक कुरैशी ने दिया था। उल्लेखनिये है कि लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश सैय्यद कौसर अब्बास जैदी ने जकिउर रहमान लखवी को 18 दिसम्बर को जमानत दी थी, लेकिन उसे 19 दिसम्बर को एक बार फिर व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे मुंबई हमले के एक मात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के बयान पर फरवरी 2009 में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।उल्लेखनीय है कि लखवी को जमानत के फैसले को लेकर भारत ने आलोचना की थी और इस पर बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई कि यह आदेश उस वक्त आया जब इसके कुछ दिन पहले ही पेशावर के सैनिक स्कूल में तालिबान के हमले में 148 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश बच्चे थे।
जकिउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने के आदेश निलंबित:जियो न्यूज
