छह सितंबर को मिलेगी आदित्य की हत्या में दोषी रॉकी को सजा

गया रोडरेज केस में आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में दफा 302 के तहत रॉकी को दोषी पाया गया है, वहीं उसके भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड राजेश को भी धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है और रॉकी के पिता बिंदी यादव को धारा 212 के तहत साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया गया है। इस सबको छह सितंबर को सजा सुनाएगी। आज कोर्ट में पेशी के बाद इन सबको जेल भेज दिया गया है। 3

चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया सिविल कोर्ट के एडीजी-1 के न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में रॉकी सहित सभी दोषियों को छह सितंबर 2017 को सजा सुनाई जाएगी। रॉकी की पेशी से पहले गया कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी।इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी यादव दबंग एमएलसी मनोरमा देवी का पुत्र है।15 महीने, 23 दिन में आदित्य हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो गई थी और आज इस हत्याकांड पर कोर्ट का ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है।

आदित्य सचदेवा मर्डर केस में चार अभियुक्त हैं- 1. मुख्य आरोपी राकेश रंजन यादव उर्फ राकी यादव    2. राकी के पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव      3. राकी का चचेरा भाई टेनी यादव      4.अंगरक्षक राजेश कुमार2

कोर्ट में पेशी के पहले आरोपी रॉकी यादव को गया कोर्ट परिसर के हाजत में रखा गया था। जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोर्ट जाने से पहले रॉकी ने मंदिर में भगवान को नमन किया। पूरे कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। आदित्य सचदेवा हत्याकांड गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र में 7 may 2016 को हुई थी, जिसमें कांड संख्या 130/16 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसमें भादवि की धारा 341,323,307,302,427/34एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आदित्य सचदेवा हत्याकांड की प्राथमिक मृतक के भाई आकाश सचदेवा के बयान पर दर्ज की गई थी।

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